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मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज-सुती इलाके में अगले 48 घंटों के लिए धारा 163 लागू, प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता

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मुर्शिदाबाद
मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज-सुती इलाके में अगले 48 घंटों के लिए धारा 163 लागू, प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता

मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल: प्रशासन ने रघुनाथगंज और सुती क्षेत्र में अगले 48 घंटों के लिए धारा 144 लागू कर दी है। इस निर्णय को स्थानीय कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संभावित तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के उद्देश्य से लिया गया है।

धारा 144 क्या है और क्यों लगाई जाती है?

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 के अंतर्गत किसी क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बनाए रखना होता है, विशेषकर तब जब कोई विवाद या अस्थिरता की आशंका हो।

रघुनाथगंज-सुती में धारा 144 के पीछे कारण

स्थानीय प्रशासन ने यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया है, हालांकि आधिकारिक रूप से कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार, किसी विशेष सामाजिक या राजनीतिक गतिविधि की वजह से इलाके में तनाव की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

प्रशासन की सख्ती और सुरक्षा व्यवस्था

  • इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है।

  • गश्त और निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल हो रहा है।

  • स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है।

  • सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि कोई भड़काऊ संदेश फैलाया न जा सके।

लोगों को क्या करना चाहिए?

  • घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें और जरूरी कामों के लिए ही निकलें।

  • भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें और किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन से दूर रहें।

  • प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

  • कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या पुलिस को सूचित करें।

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